नई दिल्ली,एजेंसियां। नई दिल्ली में एक संवेदनशील और अहम मामले में 32 वर्षीय हरीश राणा के लिए इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। All India Institute of Medical Sciences (एम्स) में डॉक्टरों की निगरानी में यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। हरीश पिछले 13 वर्षों से कोमा की स्थिति में थे। पहले चरण में बंद किया गया कृत्रिम पोषण एम्स के पैलिएटिव केयर वार्ड में भर्ती हरीश राणा को ट्यूब के माध्यम से दिया जा रहा पोषण बंद कर दिया गया है। यह इच्छामृत्यु प्रक्रिया का पहला चरण है। आने वाले चरणों में उन्हें पानी देना भी बंद किया जाएगा। डॉक्टरों की टीम यह सुनिश्चित कर रही है कि अंतिम समय में उन्हें किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट न हो, इसके लिए विशेष देखभाल दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद शुरू हुई प्रक्रिया हरीश राणा के पिता द्वारा दायर याचिका पर SC ने 11 मार्च को इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि तय मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत जीवन रक्षक सहायता को धीरे-धीरे हटाया जाए। इसके बाद एम्स प्रशासन ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक समिति गठित की। पहले से तय है मेडिकल प्रोटोकॉल एम्स में निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए पहले से ही प्रोटोकॉल मौजूद है, जिसे Indian Council of Medical Research (आईसीएमआर) से मंजूरी मिली हुई है। इसी के तहत पूरी प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक लागू किया जा रहा है। 13 साल पहले हादसे के बाद कोमा में थे हरीश करीब 13 साल पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हरीश राणा चौथी मंजिल से गिर गए थे, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं और वे तब से कोमा में थे। इतने लंबे समय तक उनके माता-पिता ने उनकी देखभाल की, जिसके बाद अब यह कठिन फैसला लिया गया है।
नई दिल्ली, एजेंसियां। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं और छात्राओं के लिए देशभर में मासिक धर्म (पीरियड्स) अवकाश की राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इसे कानून के जरिए अनिवार्य बनाने से महिलाओं के रोजगार के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश Surya Kant और जस्टिस Joymalya Bagchi की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर पीरियड्स लीव को अनिवार्य बना दिया गया तो नियोक्ता महिलाओं को नौकरी देने से कतराने लग सकते हैं। इससे महिलाओं के प्रति लैंगिक रूढ़िवादिता भी बढ़ सकती है। अदालत ने क्या कहा? पीठ ने कहा कि मासिक धर्म को किसी कमजोरी या हीनता के रूप में पेश करना सही नहीं है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि संबंधित सक्षम प्राधिकारी इस विषय पर याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व पर विचार कर सकते हैं और सभी पक्षों से चर्चा के बाद नीति बनाने की संभावना पर फैसला ले सकते हैं। किसने दायर की थी याचिका? यह जनहित याचिका Shailendra Mani Tripathi ने दायर की थी। इसमें कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए देशभर में मासिक धर्म अवकाश की राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की गई थी। केरल का दिया गया उदाहरण सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता M. R. Shamshad ने बताया कि Kerala सहित कुछ राज्यों और निजी कंपनियों में महिलाओं को स्वैच्छिक रूप से पीरियड्स लीव दी जा रही है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि स्वैच्छिक रूप से दी गई सुविधाएं अच्छी हैं, लेकिन इसे कानून के जरिए अनिवार्य बनाने से सामाजिक और पेशेवर प्रभाव पड़ सकते हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे पर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा – पहली नजर में पिता को नहीं थी जानकारी मुंबई की एक अदालत ने सड़क हादसे से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार कारोबारी को जमानत दे दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि शुरुआती तौर पर ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि पिता को अपने नाबालिग बेटे के कार लेकर बाहर जाने की जानकारी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश R M Jadhav ने बुधवार को कारोबारी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। अदालत ने यह फैसला मुख्य रूप से बिल्डिंग के चौकीदार के बयान के आधार पर सुनाया। 5 फरवरी को हुआ था घातक सड़क हादसा यह दुर्घटना 5 फरवरी को मुंबई के घाटकोपर इलाके में Somaiya College के पास हुई थी। पुलिस के मुताबिक, कारोबारी का नाबालिग बेटा Kia Seltos चला रहा था, तभी उसकी कार एक स्कूटर से टकरा गई। इस हादसे में स्कूटर सवार ध्रुमिल पटेल की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी मीनल, जो पीछे बैठी थीं, गंभीर रूप से घायल हो गईं। पिता को 10 फरवरी को किया गया था गिरफ्तार दुर्घटना के बाद पुलिस ने 10 फरवरी को कारोबारी को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ Bharatiya Nyaya Sanhita के तहत लापरवाही से वाहन चलाने, गैर-इरादतन हत्या, दूसरों की जान को खतरे में डालने और Motor Vehicles Act की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। बचाव पक्ष ने कहा – पिता मौके पर मौजूद नहीं थे कारोबारी के वकील मनीष सिंह ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल घटना के समय न तो मौके पर मौजूद थे और न ही वाहन चला रहे थे। बचाव पक्ष का कहना था कि आरोपी को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उनका नाबालिग बेटा उस दिन कार लेकर बाहर गया था, इसलिए उन्हें दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अभियोजन और पीड़ित पक्ष ने किया विरोध सरकारी वकील पी.बी. बंकर ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी को पता था कि उसका बेटा नाबालिग है और उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, फिर भी उसे कार चलाने की अनुमति दी गई। वहीं पीड़ित परिवार की ओर से पेश वकील रूबेन मस्कारेनहास ने अदालत को बताया कि नाबालिग का एक इंस्टाग्राम अकाउंट था, जिसमें लापरवाही से कार चलाने के वीडियो और स्टंट पोस्ट किए गए थे। उनका दावा था कि पिता को इस बारे में जानकारी थी, फिर भी उन्होंने बेटे को एसयूवी चलाने से नहीं रोका। चौकीदार के बयान पर अदालत ने दिया राहत सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बिल्डिंग के चौकीदार के बयान को महत्वपूर्ण माना। चौकीदार के अनुसार, हादसे वाले दिन रात करीब 10:15 बजे नाबालिग लड़का उसके पास आया और कार की चाबी मांगी। चूंकि वह आरोपी का बेटा था, इसलिए बिना सवाल किए उसने चाबी दे दी। बाद में जब पिता नीचे आए और पार्किंग में कार नहीं मिली, तो उन्होंने चौकीदार से पूछताछ की, तब उन्हें पता चला कि कार बेटा लेकर गया है। कोर्ट ने लगाई कुछ शर्तें अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया यह साबित नहीं होता कि आरोपी को उस समय बेटे के कार ले जाने की जानकारी थी। हालांकि जमानत देते समय अदालत ने कारोबारी को निर्देश दिया कि वह कोर्ट की अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ेंगे और मामले के गवाहों को प्रभावित करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे। कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है? हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें। 118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है। गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता। प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।
लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी। क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ। कैसे हुई मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।