रांची। झारखंड सरकार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की वित्तीय व्यवस्था में व्यापक सुधार करने जा रही है। इसके तहत वर्षों से अलग-अलग विभागों, अंगीभूत कॉलेजों, परीक्षा शाखाओं और विभिन्न योजनाओं के नाम पर संचालित बैंक खातों की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। अब प्रत्येक विश्वविद्यालय का केवल एक सिंगल नोडल अकाउंट (एसएनए) होगा, जिसके माध्यम से सभी वित्तीय लेनदेन किए जाएंगे। इस नई व्यवस्था के लिए "स्टैच्यूट्स फॉर फाइनेंस एंड अकाउंट मैनेजमेंट (Statutes for Finance and Account Management) इन स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ झारखंड" का मसौदा (Draft ) तैयार कर लिया गया है। ई-समर्थ पोर्टल से होगा पूरा वित्तीय प्रबंधन नई व्यवस्था लागू होने के बाद बजट तैयार करने, भुगतान, लेखांकन, बैंक मिलान, ऑडिट और वित्तीय रिपोर्टिंग तक की पूरी प्रक्रिया ई-समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित होगी। नकद भुगतान और मैनुअल वाउचर की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी। प्रत्येक भुगतान का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा, जिससे किसी भी समय उसकी जांच और ऑडिट करना आसान होगा। सरकार का उद्देश्य वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाना और अनियमितताओं पर पूरी तरह रोक लगाना है। तीन स्तर की मंजूरी के बाद होगा भुगतान वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए मेकर, चेकर और अप्रूविंग अथॉरिटी की तीन-स्तरीय प्रणाली लागू की जाएगी। किसी भी भुगतान को जारी करने से पहले इन तीनों स्तरों से स्वीकृति आवश्यक होगी। यदि स्वीकृत बजट से अधिक राशि खर्च करनी होगी तो उसके लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए कंटिंजेंसी फंड बनाने का भी प्रावधान किया गया है। 90 से 365 दिनों में लागू होगी नई व्यवस्था अध्यादेश लागू होने के बाद सभी विश्वविद्यालयों को 90 से 365 दिनों के भीतर अपने पुराने बैंक खातों और उनमें उपलब्ध राशि को सिंगल नोडल अकाउंट में स्थानांतरित करना होगा। इसके बाद सभी अनुदान, योजनागत राशि और विशेष उद्देश्य के लिए मिलने वाले फंड का उपयोग केवल निर्धारित कार्यों के लिए ही किया जा सकेगा। किसी अन्य मद में राशि खर्च करने की अनुमति नहीं होगी। समय पर वेतन और वित्तीय पारदर्शिता पर जोर नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि सभी विश्वविद्यालयों में प्रत्येक माह की तीन तारीख तक वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा वर्षों से लंबित वित्तीय गड़बड़ियों और ऑडिट आपत्तियों को भी दूर किया जा सकेगा। वर्तमान में कई विश्वविद्यालयों में दर्जनों बैंक खाते संचालित हैं, जिनमें से कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े हैं। कुछ मामलों में बड़ी राशि का समायोजन भी लंबित है, जिससे नियमित रूप से ऑडिट में आपत्तियां उठती रही हैं। सरकार का मानना है कि सिंगल नोडल अकाउंट और डिजिटल वित्तीय प्रणाली लागू होने से राज्य के विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा। साथ ही सरकारी अनुदानों के उपयोग की निगरानी भी पहले से अधिक प्रभावी और आसान हो जाएगी।
पटना, एजेंसियां। बिहार के प्राथमिक स्कूलों में अब B.Ed शिक्षक नहीं पढ़ा पढ़ाएंगे। इसे लेकर स्कूली शिक्षा व्यवस्था में जल्द बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शिक्षा विभाग नई ट्रांसफर नीति लाने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के कैडर आधारित पुनर्गठन और व्यापक स्थानांतरण नीति पर काम शुरु कर दिया है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत B.Ed डिग्रीधारी शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालयों यानी कक्षा (1-5) से हटाकर मध्य और माध्यमिक स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों में केवल प्राथमिक स्तर के प्रशिक्षित शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। शिक्षा विभाग की ये है पॉलिसी दरअसल शिक्षा विभाग की नई स्थानांतरण नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों का पुनर्समायोजन करना है। वर्तमान में बड़ी संख्या में B.Ed योग्यताधारी शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसे शिक्षकों को उनकी शैक्षणिक योग्यता और विषय विशेषज्ञता के आधार पर मध्य या माध्यमिक विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा। इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने और विषयवार असंतुलन को खत्म करने में मदद मिलने की उम्मीद है। विभाग का मानना है कि इससे छात्रों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। विभाग का कहना है कि यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विभिन्न न्यायिक निर्देशों के अनुरूप लिया जा रहा है। इससे शिक्षकों की योग्यता के अनुसार उनकी नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। तीन स्तरों पर व्यवस्थित होंगे स्कूल इस नई व्यवस्था के तहत राज्य के स्कूलों को तीन स्तरों में व्यवस्थित किया जाएगा। कक्षा (1-5) तक केवल PRT टीचर पढ़ाएंगे, जबकि कक्षा (6-10) तक TGT टीचर पढ़ाएंगे। वहीं कक्षा 11वीं-12वीं में PGT शिक्षक तैनात होंगे। शिक्षा विभाग का कहना है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग प्रकार की शिक्षण दक्षता और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जबकि उच्च कक्षाओं में विषय विशेषज्ञता अधिक महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के अनुसार 25 जून तक इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा।
रांची। झारखंड मंत्रालय ने हाल ही में जारी आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग सूची में टाइपिंग एरर का हवाला देते हुए संशोधित अधिसूचना जारी की है। नई अधिसूचना में दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। इनमें 2015 बैच के नीरज कुमार सिंह और जाधव विजया नारायण राव शामिल हैं। राज्य सरकार ने पिछले दिनों 36 आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई पोस्टिंग की अधिसूचना जारी की थी। अब उसमें संशोधन करते हुए नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं। साथ ही कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। नीरज कुमार सिंह को मिला नया दायित्व संशोधित आदेश के अनुसार, नीरज कुमार सिंह को उद्योग विभाग के अपर सचिव पद से स्थानांतरित कर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का अपर सचिव बनाया गया है। पहले उन्हें उत्पाद आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे अब बदल दिया गया है। हालांकि, उनके पास झारखंड राज्य विभरेजेज कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार बना रहेगा। वहीं श्रमायुक्त संदीप सिंह को उत्पाद आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जाधव विजया की योजना एवं विकास विभाग में पोस्टिंग आईएएस अधिकारी जाधव विजया नारायण राव को पहले महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में अपर सचिव बनाया गया था, लेकिन अब संशोधित आदेश में उन्हें योजना एवं विकास विभाग में अपर सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। कई अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी 2018 बैच की आईएएस अधिकारी समीरा एस को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की संयुक्त सचिव के साथ-साथ मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के अतिरिक्त निदेशक का भी प्रभार दिया गया है। इसके अलावा 2013 बैच के आदित्य कुमार आनंद को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। साथ ही उन्हें नियोजन एवं प्रशिक्षण झारखंड के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
रांची। हेमंत सोरेन सरकार ने फिर एक बार प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए कई IAS अधिकारियों का तबादला और नई पोस्टिंग की है। इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के मुताबिक 2012 बैच के IAS अधिकारी संदीप सिंह को नया उत्पाद कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वहीं 2013 बैच के IAS अधिकारी आदित्य आनंद को लेबर कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा 2015 बैच की IAS अधिकारी जाधव विजया नारायण राव को योजना एवं विकास विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। प्रशासनिक हलकों में इस बदलाव को सरकार की नई रणनीति और विभागीय कार्यों में तेजी लाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। इन्हें मिला अतिरिक्त प्रभार वहीं बोकारो के डीसी अजय नाथ झा को जियाडा के डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
रांची। झारखंड में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और हीटवेव को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रशासनिक अधिकारियों को आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, थाना प्रभारियों, बीडीओ, सीओ और पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही वहां सूचना बोर्ड लगाने को भी कहा गया है, ताकि राहगीरों और जरूरतमंद लोगों को आसानी से पानी उपलब्ध हो सके। जल संकट वाले इलाकों में टैंकर से पानी पहुंचाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में जल संकट की स्थिति बन रही है, वहां तत्काल टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाए। खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत कराने और वैकल्पिक जल व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी गांव, टोला या मोहल्ले में पेयजल की कमी से लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण इलाकों में बढ़ी परेशानी राज्य के कई ग्रामीण क्षेत्रों में जलस्तर नीचे जाने से चापाकल जवाब देने लगे हैं। महिलाएं और बच्चे सुबह से पानी भरने के लिए लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई इलाकों में बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। मजदूरों और आम लोगों पर सबसे ज्यादा असर भीषण गर्मी का सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और सड़क किनारे काम करने वाले श्रमिकों पर पड़ रहा है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, चक्कर, उल्टी और हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। झारखंड के पलामू, गढ़वा, चतरा और कोल्हान क्षेत्र के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। डालटनगंज में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जबकि राजधानी रांची में भी तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे। कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है? हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें। 118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है। गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता। प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।
लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी। क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ। कैसे हुई मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।