Jharkhand Jobs

Jharkhand Teacher Appointment
झारखंड में 1,042 सहायक शिक्षकों को मिला नियुक्ति पत्र, सीएम हेमंत सोरेन बोले- शिक्षा से बदलेगा राज्य का भविष्य

रांची। झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 1,042 नवचयनित सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। रांची के खेलगांव में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नव नियुक्त शिक्षकों को जॉइनिंग लेटर प्रदान करते हुए उन्हें शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया।   इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति पत्र मिलने से शिक्षकों के साथ-साथ उनके परिवारों के चेहरों पर भी खुशी साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक केवल पढ़ाने का कार्य नहीं करता, बल्कि समाज और देश का भविष्य तैयार करता है। सरकारी संस्थानों पर उठने वाले सवालों का जवाब बेहतर कार्य और जिम्मेदार व्यवहार से दिया जा सकता है।   मुख्यमंत्री ने बताया मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने पिछले कार्यकाल सहित अब तक 55 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की सफलता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में प्रवेश के लिए 50 हजार से अधिक आवेदन आना इस बात का प्रमाण है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। उन्होंने विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे सरकारी स्कूलों के छात्र भी डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर सकेंगे।   समारोह में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा समारोह में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य गठन के मूल उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 से अब तक 38,903 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 के सतत व्यावसायिक विकास (CPD) कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य झारखंड में शिक्षण गुणवत्ता और शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाना है।

anjali kumari जून 29, 2026 0
Dhanbad Home Guard Recruitment
Dhanbad Home Guard Recruitment: प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी, सत्यापन और मेडिकल जांच के बाद होगा अंतिम चयन

धनबाद। धनबाद जिले में होमगार्ड नव-नामांकन प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों की औपबंधिक (प्रोविजनल) मेधा सूची जारी कर दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा सोमवार देर रात जारी इस सूची में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों को विभिन्न श्रेणियों में चयनित किया गया है। हालांकि गृह रक्षा वाहिनी ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम चयन सूची नहीं है और आगे की प्रक्रियाओं के बाद ही नियुक्ति पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।   2023 के विज्ञापन के तहत हुई भर्ती प्रक्रिया होमगार्ड भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या-01/2023 के तहत चयन प्रक्रिया संचालित की गई थी। इसके अंतर्गत 6 अप्रैल से 23 अप्रैल तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा और हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा आयोजित की गई थी। इन चरणों में सफल अभ्यर्थियों के लिए 24 और 25 अप्रैल को तकनीकी दक्षता जांच परीक्षा भी कराई गई, जिसे विशेषज्ञों की टीम ने संपन्न कराया।   संशोधित मेरिट सूची वेबसाइट पर उपलब्ध झारखंड गृह रक्षा वाहिनी, धनबाद ने पूर्व में 4 जून को प्रकाशित सूची में संशोधन करते हुए नई औपबंधिक मेधा सूची जारी की है। अभ्यर्थी इस सूची को जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। संशोधित सूची में विभिन्न प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों के चयनित उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं।   सत्यापन और मेडिकल जांच होगी निर्णायक प्रशासन के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, अन्य आवश्यक दस्तावेजों, चरित्र सत्यापन और चिकित्सीय परीक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा गलत जानकारी दी गई हो, दस्तावेजों में त्रुटि पाई जाए या वह निर्धारित स्वास्थ्य एवं पात्रता मानकों पर खरा न उतरे, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।   प्रखंडवार चयनित अभ्यर्थियों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्वी टुंडी, टुंडी, बाघमारा, एग्यारकुंड, कलियासोल, निरसा, बलियापुर, गोविंदपुर, तोपचांची और धनबाद ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। वहीं शहरी क्षेत्र में धनबाद और चिरकुंडा के तकनीकी एवं गैर-तकनीकी वर्गों में भी सैकड़ों उम्मीदवारों को प्रोविजनल सूची में स्थान मिला है।   अंतिम सूची का इंतजार अब चयनित अभ्यर्थियों की निगाहें दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जांच पर टिकी हैं। इन प्रक्रियाओं के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ही अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी और नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

Unknown जून 9, 2026 0
JSSC Jail Warder Recruitment 2026
JSSC Jail Warder Recruitment 2026: 1733 पदों पर आवेदन फिर शुरू, 19 जून तक करें रजिस्ट्रेशन

रांची। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने जेल वार्डर (कक्षपाल) भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। आयोग ने न्यायालय के आदेश के बाद भर्ती कार्यक्रम में संशोधन करते हुए पात्र उम्मीदवारों को आवेदन का एक और अवसर प्रदान किया है। इच्छुक अभ्यर्थी अब 19 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।   1733 पदों पर होगी भर्ती यह भर्ती झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा (JKCE-2025) के माध्यम से आयोजित की जा रही है। भर्ती अभियान के तहत कुल 1733 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इनमें 1634 पद पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित हैं, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए भी अलग पद आरक्षित किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया राज्य के जेल विभाग में मानव संसाधन को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है।   महत्वपूर्ण तिथियां •    आवेदन की अंतिम तिथि : 19 जून 2026  •    शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि : 21 जून 2026  •    आवेदन पत्र प्रिंट करने की अंतिम तिथि : 21 जून 2026  •    आवेदन संशोधन (Correction Window) : 22 से 24 जून 2026  योग्यता और आयु सीमा इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।   चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों के आधार पर किया जाएगा— •    शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)  •    लिखित परीक्षा  •    मेडिकल परीक्षण  PET केवल क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी। इसमें सफल उम्मीदवार ही लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।   जल्द करें आवेदन जो अभ्यर्थी पहले आवेदन नहीं कर सके थे, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। आयोग ने उम्मीदवारों को अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है। भर्ती से जुड़ी सभी शर्तों और दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आवेदन करें।

Unknown जून 8, 2026 0
Employment update
सीएम हेमंत बोले: 4 माह में 9 हजार से अधिक नियुक्तियां हुईं, अनुबंध पर 2 लाख युवाओं को रोजगार मिला इस वर्ष सैकड़ों बहाली का वादा

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को 333 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। कक्षा एक से 5 तक के लिए 160 और कक्षा 6 से 8 तक के लिए 156 सहायक आचार्यों तथा 17 आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिकाओं के बीच नियुक्ति पत्र बांटे गए। सीएम ने कहा, जहां देश के विभिन्न हिस्सों में पेपर लीक जैसी घटनाओं से नियुक्तियां बाधित हो रही हैं, वहीं झारखंड सरकार ने पिछले चार महीनों में शिक्षा विभाग में ही 9000 से अधिक और विगत दो वर्षों में 16 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया है। आनेवाले कुछ महीनों में सैकड़ों नियुक्तियां होंगी। दो लाख से अधिक नियुक्तियां की गई सीएम ने कहा कि उनके पूर्व के कार्यकाल में सरकारी, अनुबंध एवं निजी संस्थानों में करीब दो लाख से अधिक नियुक्तियां की गई हैं। वर्ष 2024 में वर्तमान सरकार के गठन के बाद से मानव संसाधन को सशक्त करने के लिए विभिन्न विभागों में लगातार नियुक्तियां की गई हैं। यह प्रक्रिया आगे भी निरंतर जारी रहेगी। शिक्षकों को नसीहत मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ शिक्षक सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से कतराते हैं। ऐसी सोच के साथ समग्र विकास संभव नहीं है। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय जैसी पहल इसीलिए की गई है, ताकि वर्षों से हमारी शिक्षा व्यवस्था पर लगे कलंक को मिटाया जा सके और बच्चों को बेहतर भविष्य दिया जा सके। इस अवसर पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह, निदेशक प्राथमिक शिक्षा मनोज कुमार रंजन आदि मौजूद थे। घर-घर और हर व्यक्ति तक पहुंचना है: सीएम सीएम ने कहा कि यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि आपके माध्यम से सरकार गांव-गांव, घर-घर और हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है। खासकर महिलाओं और बच्चों तक, जिन्हें हमें आने वाले भविष्य के लिए तैयार करना है। यह अवसर न केवल नव नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए गौरव का क्षण है, बल्कि राज्य के समग्र और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। नवनियुक्त कर्मी गांव-गांव और घर-घर जाकर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करें। राज्य सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

Unknown मई 19, 2026 0
Appointment Letters
63 CDPO और 237 महिला सुपरवाइजर को सीएम हेमंत आज देंगे नियुक्ति पत्र

रांची। झारखंड में आंगनबाड़ी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इसी के तहत महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत 63 बाल विकास परियोजना प्रारूप (सीआईपीओ) और 237 महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के तहत 237 महिला एवं बाल विकास संस्थान को पोर्टफोलियो पत्र जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत करेंगे और नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से होगा।   जेपीएससी और जेएसएससी के जरिए चयन इन पदों पर नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के माध्यम से की गई है। सीडीपीओ पद के लिए कुल 64 अभ्यर्थियों की अनुशंसा विभाग को मिली थी, जिनमें से 63 को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है।   64 में 35 महिलाए सीडीपीओ पदों में चयनित 64 अभ्यर्थियों में 35 महिलाएं शामिल हैं। परीक्षा में 50 प्रतिशत यानी 32 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे, लेकिन चयन प्रक्रिया में महिला अभ्यर्थियों की भागीदारी इससे अधिक रही। अनारक्षित श्रेणी से 34, एससी से 2, एसटी से 21, बीसी-1 से 1 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से 6 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं।   महिला पर्यवेक्षिकाओं के 237 पदों पर नियुक्ति महिला पर्यवेक्षिका के कुल 444 पदों पर परीक्षा आयोजित हुई थी, जिनमें से 313 अभ्यर्थी ही चयनित हो सके। इनमें से 237 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। चयनित अभ्यर्थियों में अनारक्षित वर्ग से 138, एसटी से 72, एससी से 22, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 34, पिछड़ा वर्ग से 19 और ईडब्ल्यूएस से 28 अभ्यर्थी शामिल हैं। प्रोजेक्ट भवन में होगा कार्यक्रम नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगा, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।   महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण और आंगनबाड़ी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बाल विकास योजनाओं को और गति मिलने की उम्मीद है।

Unknown अप्रैल 21, 2026 0
JSSC excise constable exam April 12
JSSC 12 अप्रैल को लेगा उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा

रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने राज्य के युवाओं के लिए दो महत्वपूर्ण सूचनाएं जारी की हैं। आयोग ने झारखंड उत्पाद झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा-2023 की तिथि घोषित करने के साथ-साथ झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2025′ की उत्तर कुंजी से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी बताया है।   12 अप्रैल को 8 जिलों में होगी परीक्षा झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के अंतर्गत लिखित परीक्षा का आयोजन 12 अप्रैल को किया जाएगा. आयोग ने इस परीक्षा के सफल संचालन के लिए राज्य के आठ प्रमुख जिलों को परीक्षा केंद्र के रूप में चुना है, जिनमें रांची, रामगढ़, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, देवघर और दुमका शामिल है। अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर एक लिंक के माध्यम से दे दी जाएगी। परीक्षार्थी नौ अप्रैल से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, इन्हें डाक या किसी अन्य माध्यम से नहीं भेजा जाएगा।

Unknown मार्च 31, 2026 0
Students filling Jharkhand TET 2026 online application form for teacher eligibility exam
Jharkhand TET 2026: 21 अप्रैल से आवेदन शुरू, शिक्षक बनने का सुनहरा मौका

रांची: झारखंड में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 21 मई 2026 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि के भीतर आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा राज्य के प्राथमिक (कक्षा 1–5) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6–8) विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए आवश्यक पात्रता तय करती है। महत्वपूर्ण तिथियां आवेदन शुरू: 21 अप्रैल 2026 अंतिम तिथि: 21 मई 2026 पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना जिन उम्मीदवारों ने पहले विज्ञापन संख्या 30/2024 के तहत आवेदन किया था, उन्हें भी दोबारा आवेदन करना अनिवार्य होगा। हालांकि, ऐसे अभ्यर्थियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्हें नए नियमों के अनुसार: भाषा-2 का चयन करना होगा पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी शैक्षणिक योग्यता प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों की योग्यता अधिसूचना संख्या 487 (दिनांक 26.03.2026) के अनुसार निर्धारित की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आरक्षित वर्ग को राहत SC/ST/OBC/EBC/दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी जाएगी  ट्रेनिंग कर रहे अभ्यर्थियों को भी मौका जो उम्मीदवार शिक्षक प्रशिक्षण (Training) की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते: निर्धारित तिथि तक अंतिम अंकपत्र जमा करें परिणाम जारी होने से पहले दस्तावेज सत्यापन कराएं यह प्रक्रिया NCTE के दिशा-निर्देश और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार होगी। जरूरी नियम आवेदन करने से पात्रता स्वतः प्रमाणित नहीं होगी अंतिम सत्यापन नियुक्ति के समय जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा किया जाएगा उम्मीदवार अपने अंक सुधार के लिए एक से अधिक बार परीक्षा दे सकते हैं आयु सीमा न्यूनतम आयु: 21 वर्ष (1 अगस्त 2026 तक) अधिकतम आयु: राज्य सरकार के नियमानुसार विशेष छूट पारा शिक्षकों को सेवा अवधि के बराबर छूट (अधिकतम 58 वर्ष तक) 2016–2026 के बीच परीक्षा अंतराल को देखते हुए अधिकतम 9 वर्ष की छूट क्यों जरूरी है JTET? JTET पास करना झारखंड में सरकारी शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य पात्रता है। ध्यान रखें कि यह परीक्षा केवल पात्रता तय करती है, सीधे नौकरी नहीं देती। अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह आवेदन से पहले नियमावली ध्यान से पढ़ें भाषा चयन सोच-समझकर करें सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें अंतिम तिथि का इंतजार न करें

surbhi मार्च 31, 2026 0
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शादी समारोह में जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम पर हमला नाकाम, हमलावर 20 साल से कर रहा था मौके का इंतज़ार

  जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे।   कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है।   CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है।   सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया।   पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।  

हरीश राणा मामला: इच्छामृत्यु की अनुमति ने खड़े किए संवेदनशील सवाल, क्या सच में कोई अकेले मरता है?

भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं?   क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है?   हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।  

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज अमित शाह का भाषण, सदन में हंगामे के आसार

  नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें।   118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है।   गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया।   रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता।   प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।  

यौन उत्पीड़न केस में शंकराचार्य को राहत, हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट  ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है।   फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।   मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो।   क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई।   जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

इच्छामृत्यु के बाद Harish Rana को अंतिम विदाई, पिता की मार्मिक अपील- "रोना मत"

गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी।   क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ।   कैसे हुई  मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की।   सुप्रीम कोर्ट ने क्या  कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।

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abhishek singh जून 30, 2026 0