बोकारो के गोमिया में दर्दनाक हादसा बोकारो जिले के गोमिया क्षेत्र में एक ही ट्रैक्टर से जुड़े दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और लोगों ने सड़क जाम कर दिया। अवैध बालू लदा ट्रैक्टर बना मौत का कारण पहली घटना गोमिया थाना क्षेत्र के तुलबुल गांव के पास हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक, तेज रफ्तार में अवैध बालू लेकर जा रहा ट्रैक्टर ललपनिया की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान चंद्रकिशोर प्रसाद की बाइक ट्रैक्टर से टकरा गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। भागते समय दूसरी बाइक को भी मारी टक्कर पहली घटना के बाद भाग रहे उसी ट्रैक्टर ने दूसरी दुर्घटना को भी जन्म दिया। ललपनिया थाना क्षेत्र में अचानक ट्रैक्टर के रुकने से पीछे आ रही पल्सर बाइक उसकी ट्रॉली से जा टकराई। इस बाइक पर सवार कृष्ण मुर्मू और उमेश किस्कू की भी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम घटना के बाद मृतकों के परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। ललपनिया-गोमिया मार्ग पर शव रखकर सड़क जाम कर दिया गया। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रात से ही सड़क जाम है, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया है। पुलिस मौके पर, हालात पर नजर सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। एक शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, जबकि अन्य शवों को उठाने से परिजन इनकार कर रहे हैं। अवैध बालू खनन पर फिर उठे सवाल इस घटना ने एक बार फिर अवैध बालू खनन और तेज रफ्तार वाहनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिना नियंत्रण के चल रहे ऐसे ट्रैक्टर न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती हैं, बल्कि आम लोगों की जान के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं।
नवादा/पटना: बिहार के नवादा जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। JDU विधायक विभा देवी के छोटे बेटे अखिलेश कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें पटना ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना से परिवार और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई मिली जानकारी के अनुसार, अखिलेश कुमार गुरुवार शाम अपने घर से कार लेकर निकले थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना जबरदस्त था कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पटना में इलाज के दौरान हुई मौत घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाया गया। लेकिन हालत नाजुक होने के कारण डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर पटना से नवादा स्थित पैतृक आवास लाया जा रहा है। परिवार में पसरा मातम इस हादसे के बाद विधायक विभा देवी और उनके पति राजवल्लभ प्रसाद यादव समेत पूरा परिवार गहरे सदमे में है। घटना की खबर मिलते ही नवादा जिले में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में लोग उनके आवास पर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। राजनीति से दूर, मिलनसार स्वभाव के थे अखिलेश अखिलेश कुमार सक्रिय राजनीति में नहीं थे, लेकिन उनका व्यवहार काफी मिलनसार बताया जाता है। वे अक्सर सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल होते थे और लोगों से सहजता से घुलमिल जाते थे। स्थानीय लोग उन्हें एक सरल और विनम्र व्यक्ति के रूप में याद कर रहे हैं। हाल ही में विधायक बनी थीं विभा देवी विभा देवी ने हाल ही में विधानसभा चुनाव जीतकर नवादा सीट से प्रतिनिधित्व किया है। वे राजवल्लभ प्रसाद यादव की पत्नी हैं, जो पूर्व में राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इस दर्दनाक हादसे ने उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है और पूरे इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है। पूरे इलाके में शोक की लहर अखिलेश कुमार की असमय मौत से नवादा और आसपास के क्षेत्रों में दुख का माहौल है। लोग लगातार उनके आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
रांची–चतरा मार्ग पर आवागमन प्रभावित, पुल की गुणवत्ता पर उठे सवाल; सरकार से जांच और पुनर्निर्माण की मांग जर्जर हालत में पहुंचा खलारी का पुल झारखंड के रांची जिले के खलारी प्रखंड में चुरी कॉलोनी और राय दरहा टांड़ के पास बना पुल इन दिनों जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। करीब 10 से 12 साल पहले बनाए गए इस पुल की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि यहां से गुजरना लोगों के लिए जोखिम भरा हो गया है। यह पुल रांची और चतरा जिले को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित है, इसलिए इसकी खराब स्थिति से इलाके के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा में उठा पुल का मुद्दा सोमवार को झारखंड विधानसभा के सत्र के दौरान कांके के विधायक सुरेश बैठा ने इस पुल की खराब स्थिति का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने बताया कि खलारी प्रखंड के चुरी कॉलोनी और राय दरहा टांड़ के पास स्थित यह पुल काफी क्षतिग्रस्त हो चुका है। विधायक ने कहा कि महज 10–12 साल पहले बने पुल का इतनी जल्दी जर्जर हो जाना निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने सरकार से इस मामले की जांच कराने की मांग की। रांची–चतरा मार्ग पर आवागमन प्रभावित पुल की खराब हालत के कारण रांची और चतरा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर आवागमन प्रभावित हो गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन ने इस पुल से भारी वाहनों के गुजरने पर रोक लगा दी है। इसके चलते व्यापारियों, यात्रियों और स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना इस मार्ग से आने-जाने वाले लोगों को अब लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। सरकार से जांच और कार्रवाई की मांग विधायक सुरेश बैठा ने सरकार से मांग की है कि पुल निर्माण में यदि किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता हुई है तो इसकी जांच कर दोषी अधिकारियों और संबंधित एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पुल की जल्द से जल्द मरम्मत या पुनर्निर्माण कराया जाए, ताकि इस महत्वपूर्ण मार्ग पर आवागमन सामान्य हो सके और लोगों को राहत मिल सके। जनहित के मुद्दों को उठाने का भरोसा विधायक सुरेश बैठा ने कहा कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सदन तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि खलारी क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर वह लगातार सरकार के सामने आवाज उठाते रहेंगे, ताकि जल्द समाधान निकल सके।
कोर्ट ने कहा – पहली नजर में पिता को नहीं थी जानकारी मुंबई की एक अदालत ने सड़क हादसे से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार कारोबारी को जमानत दे दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि शुरुआती तौर पर ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि पिता को अपने नाबालिग बेटे के कार लेकर बाहर जाने की जानकारी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश R M Jadhav ने बुधवार को कारोबारी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। अदालत ने यह फैसला मुख्य रूप से बिल्डिंग के चौकीदार के बयान के आधार पर सुनाया। 5 फरवरी को हुआ था घातक सड़क हादसा यह दुर्घटना 5 फरवरी को मुंबई के घाटकोपर इलाके में Somaiya College के पास हुई थी। पुलिस के मुताबिक, कारोबारी का नाबालिग बेटा Kia Seltos चला रहा था, तभी उसकी कार एक स्कूटर से टकरा गई। इस हादसे में स्कूटर सवार ध्रुमिल पटेल की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी मीनल, जो पीछे बैठी थीं, गंभीर रूप से घायल हो गईं। पिता को 10 फरवरी को किया गया था गिरफ्तार दुर्घटना के बाद पुलिस ने 10 फरवरी को कारोबारी को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ Bharatiya Nyaya Sanhita के तहत लापरवाही से वाहन चलाने, गैर-इरादतन हत्या, दूसरों की जान को खतरे में डालने और Motor Vehicles Act की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। बचाव पक्ष ने कहा – पिता मौके पर मौजूद नहीं थे कारोबारी के वकील मनीष सिंह ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल घटना के समय न तो मौके पर मौजूद थे और न ही वाहन चला रहे थे। बचाव पक्ष का कहना था कि आरोपी को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उनका नाबालिग बेटा उस दिन कार लेकर बाहर गया था, इसलिए उन्हें दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अभियोजन और पीड़ित पक्ष ने किया विरोध सरकारी वकील पी.बी. बंकर ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी को पता था कि उसका बेटा नाबालिग है और उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, फिर भी उसे कार चलाने की अनुमति दी गई। वहीं पीड़ित परिवार की ओर से पेश वकील रूबेन मस्कारेनहास ने अदालत को बताया कि नाबालिग का एक इंस्टाग्राम अकाउंट था, जिसमें लापरवाही से कार चलाने के वीडियो और स्टंट पोस्ट किए गए थे। उनका दावा था कि पिता को इस बारे में जानकारी थी, फिर भी उन्होंने बेटे को एसयूवी चलाने से नहीं रोका। चौकीदार के बयान पर अदालत ने दिया राहत सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बिल्डिंग के चौकीदार के बयान को महत्वपूर्ण माना। चौकीदार के अनुसार, हादसे वाले दिन रात करीब 10:15 बजे नाबालिग लड़का उसके पास आया और कार की चाबी मांगी। चूंकि वह आरोपी का बेटा था, इसलिए बिना सवाल किए उसने चाबी दे दी। बाद में जब पिता नीचे आए और पार्किंग में कार नहीं मिली, तो उन्होंने चौकीदार से पूछताछ की, तब उन्हें पता चला कि कार बेटा लेकर गया है। कोर्ट ने लगाई कुछ शर्तें अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया यह साबित नहीं होता कि आरोपी को उस समय बेटे के कार ले जाने की जानकारी थी। हालांकि जमानत देते समय अदालत ने कारोबारी को निर्देश दिया कि वह कोर्ट की अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ेंगे और मामले के गवाहों को प्रभावित करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे।
सरकार या MACT में से किसी एक से ही आय नुकसान का मुआवजा मिलेगा Supreme Court of India ने सड़क दुर्घटना से जुड़े मामलों में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत होती है, तो उसके आश्रित परिवार के सदस्य आय के नुकसान के लिए मुआवजा या तो सरकार से ले सकते हैं या फिर Motor Accidents Claims Tribunal (MACT) से-दोनों जगह से एक साथ नहीं। न्यायमूर्ति Sanjay Karol और न्यायमूर्ति Augustine George Masih की पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने Reliance General Insurance की ओर से दायर अपील को स्वीकार करते हुए Punjab and Haryana High Court के आदेश को रद्द कर दिया। 2009 के सड़क हादसे से जुड़ा है मामला यह मामला 2 नवंबर 2009 को हुई एक सड़क दुर्घटना से जुड़ा है। उस दिन रविंदर कुमार की मोटरसाइकिल, जिस पर होम देवी और कनिका सवार थीं, एक जीप से टकरा गई। इस हादसे में सरकारी कर्मचारी होम देवी की मौत हो गई, जबकि बाकी दो लोग घायल हो गए। MACT ने दिया था 8.8 लाख रुपये का मुआवजा दुर्घटना के बाद पीड़ित परिवार ने MACT में मुआवजे के लिए दावा किया था। ट्रिब्यूनल ने परिवार के आश्रितों को 8 लाख 80 हजार रुपये देने का आदेश दिया। हालांकि परिवार ने इस राशि को कम बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी और मुआवजा बढ़ाने की मांग की। हाई कोर्ट ने बढ़ाकर 29 लाख रुपये किया मुआवजा हाई कोर्ट ने मुआवजे की राशि बढ़ाकर 29 लाख 9 हजार 240 रुपये कर दी। शुरुआत में अदालत ने कहा कि हरियाणा सरकार की योजना-Haryana Compassionate Assistance to Dependents of Deceased Government Employees Rules 2006-के तहत परिवार को मिली राशि को कुल मुआवजे से घटाया जाएगा। लेकिन बाद में एक अन्य आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार से मिली सहायता राशि को मुआवजे से घटाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश किया रद्द हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए बीमा कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले-Reliance General Insurance vs Shashi Sharma-का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि मुआवजे की गणना करते समय समान प्रकार के लाभों को ध्यान में रखा जाएगा ताकि एक ही आर्थिक नुकसान के लिए दो बार भुगतान न हो। फैसले से स्पष्ट हुई कानूनी स्थिति सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह निर्णय संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। इससे पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा तो मिलेगा, लेकिन एक ही नुकसान के लिए दो बार भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई सहायता अलग प्रकृति की है और मुआवजे से सीधे जुड़ी नहीं है, तो उसे घटाने की आवश्यकता नहीं होगी।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे। कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है? हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें। 118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है। गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता। प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।
लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी। क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ। कैसे हुई मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।