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CBSE Result 2026 Date Expected Soon

CBSE Result 2026: पिछले साल इसी दिन आया था रिजल्ट, इस बार कब तक खत्म होगा इंतजार? जानिए पूरी डिटेल

surbhi मार्च 25, 2026 0
Students Discussing about paper
CBSE Result 2026 Date Update

Central Board of Secondary Education (CBSE) के 10वीं और 12वीं के करीब 35 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राएं इस समय अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राज्य बोर्ड्स के नतीजे धीरे-धीरे जारी होने लगे हैं, जिससे CBSE छात्रों की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर भी रिजल्ट डेट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

पिछले 5 साल का ट्रेंड क्या कहता है?

अगर पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो CBSE आमतौर पर मई के दूसरे हफ्ते में रिजल्ट जारी करता रहा है:

  • 2025 – 13 मई
  • 2024 – 13 मई
  • 2023 – 12 मई
  • 2022 – 22 जुलाई (कोरोना के कारण देरी)
  • 2021 – 3 अगस्त

इन आंकड़ों से साफ है कि सामान्य परिस्थितियों में बोर्ड मई के मध्य तक रिजल्ट जारी कर देता है।

2026 में कब आ सकता है रिजल्ट?

इस साल CBSE परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू हुई थीं।

  • 10वीं की परीक्षा: 11 मार्च को समाप्त
  • 12वीं की परीक्षा: मार्च के अंत तक चली

विशेषज्ञों और पिछले ट्रेंड के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि:

  • 10वीं का रिजल्ट: अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक आ सकता है
  • 12वीं का रिजल्ट: मई के दूसरे सप्ताह (लगभग 10–15 मई) में जारी होने की संभावना

हालांकि, नई शिक्षा नीति के तहत दो-फेज सिस्टम और सख्त मूल्यांकन प्रक्रिया के चलते तारीखों में थोड़ा बदलाव संभव है। बोर्ड इस बार “जीरो एरर पॉलिसी” के साथ तेजी से कॉपियों की जांच कर रहा है।

रिजल्ट देखने के लिए क्या रखें तैयार?

रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को ये डिटेल्स तैयार रखनी चाहिए:

  • रोल नंबर
  • स्कूल नंबर
  • एडमिट कार्ड आईडी

कहां और कैसे देखें रिजल्ट?

CBSE का रिजल्ट इन आधिकारिक वेबसाइट्स पर जारी किया जाएगा:

  • results.cbse.nic.in
  • cbseresults.nic.in
  • cbse.gov.in

इंटरनेट नहीं हो तो क्या करें?

अगर इंटरनेट स्लो या बंद है, तब भी छात्र अपने रिजल्ट इन माध्यमों से देख सकते हैं:

  • SMS
  • IVRS (फोन कॉल)
  • DigiLocker
  • UMANG App

CBSE ने इस बार डिजिटल मॉनिटरिंग को और मजबूत किया है, ताकि रिजल्ट में किसी भी तरह की गलती की संभावना लगभग खत्म हो सके।

 

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शादी समारोह में जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम पर हमला नाकाम, हमलावर 20 साल से कर रहा था मौके का इंतज़ार

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हरीश राणा मामला: इच्छामृत्यु की अनुमति ने खड़े किए संवेदनशील सवाल, क्या सच में कोई अकेले मरता है?

भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं?   क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है?   हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।  

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज अमित शाह का भाषण, सदन में हंगामे के आसार

  नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें।   118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है।   गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया।   रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता।   प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।  

यौन उत्पीड़न केस में शंकराचार्य को राहत, हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट  ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है।   फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।   मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो।   क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई।   जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

इच्छामृत्यु के बाद Harish Rana को अंतिम विदाई, पिता की मार्मिक अपील- "रोना मत"

गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी।   क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ।   कैसे हुई  मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की।   सुप्रीम कोर्ट ने क्या  कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।

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JTET की आवेदन तिथि बढ़ी, अब 2 जून तक भरे जायेंगे फॉर्म

रांची। झारखंड अधिविद्य परिषद यानी JAC ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET 2026 की आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। इससे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। जैक ने अभ्यर्थियों की मांग और प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2 जून तक बढ़ा दी है। इससे उन उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय मिलेगा, जो किसी कारणवश निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं कर सके थे। इससे पहले आवेदन प्रक्रिया 21 अप्रैल 2026 से शुरू की गई थी। जैक ने स्पष्ट किया है कि विज्ञापन संख्या 24/2026 की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी। वेबसाइट पर पूरी जानकारी परिषद ने अभ्यर्थियों से कहा है कि परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दिशा-निर्देश JAC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि से बचा जा सके। परिषद की ओर से समय-समय पर जारी अपडेट पर नजर रखने की भी सलाह दी गई है। शिक्षा के साथ सह-शैक्षिक गतिविधियों पर भी जोर जारी सूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए खेल एवं सह-शैक्षिक गतिविधियों के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा रही है। शिक्षकों को भी विद्यार्थियों को इन गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया जा रहा है।

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नई दिल्ली, एजेंसियां। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा (Combined Medical Services Examination 2026) का पूरा परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। मेडिकल क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह अहम अपडेट है। आयोग के अनुसार, UPSC CMS Exam 2026 अगस्त महीने में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा दो अलग-अलग प्रश्नपत्रों में होगी, जिनमें मेडिकल साइंस से जुड़े विभिन्न विषय शामिल किए गए हैं।   सुबह और दोपहर की शिफ्ट में होंगे पेपर UPSC द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक पहला प्रश्नपत्र (Paper-1) सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक आयोजित होगा। इस पेपर में जनरल मेडिसिन (General Medicine) और पीडियाट्रिक्स (Pediatrics) से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा के इस भाग में उम्मीदवारों की बेसिक मेडिकल नॉलेज और बाल रोग विषय की समझ का मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं दूसरा प्रश्नपत्र (Paper-2) दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसमें सर्जरी (Surgery), गायनेकोलॉजी एवं ऑब्स्टेट्रिक्स (Gynecology & Obstetrics) और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन (Preventive & Social Medicine) से प्रश्न शामिल होंगे। आयोग ने उम्मीदवारों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने और जरूरी दस्तावेज साथ रखने की सलाह दी है।   मार्च में शुरू हुई थी आवेदन प्रक्रिया UPSC CMS 2026 भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन 11 मार्च 2026 को जारी किया गया था। उसी दिन से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन के लिए 31 मार्च 2026 तक का समय दिया गया था। अब परीक्षा तिथि घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है।   दो चरणों में होगी चयन प्रक्रिया संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा के जरिए उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (CBT) होगी। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों को दूसरे चरण यानी पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दोनों चरणों में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी। किन पदों पर होगी भर्ती? इस परीक्षा के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में मेडिकल पदों पर नियुक्ति की जाती है। इनमें प्रमुख रूप से निम्न पद शामिल हैं। •    भारतीय रेलवे में असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर •    केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर •    नगर निकायों और सरकारी स्वास्थ्य विभागों में मेडिकल ऑफिसर •    इन पदों पर नियुक्ति मिलने के बाद उम्मीदवारों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन में स्थायी सरकारी सेवा का अवसर मिलता है।

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