नई दिल्ली, एजेंसियां। एप्पल साइडर विनेगर को आमतौर पर स्वास्थ्य और वजन घटाने के लिए जाना जाता है, लेकिन यह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसमें मौजूद एसिटिक एसिड के कारण यह एक बहुउपयोगी घरेलू सामग्री बन जाता है, जिसका इस्तेमाल सफाई, किचन के कामों और कई रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान में किया जा सकता है।
मछली, प्याज या मांस छूने के बाद हाथों से आने वाली बदबू को हटाने में एप्पल साइडर विनेगर मददगार है। साबुन से हाथ धोने के बाद हल्के विनेगर मिले पानी से धोने पर दुर्गंध खत्म हो जाती है और हाथ साफ महसूस होते हैं।
चश्मे पर लगे जिद्दी दाग हटाने के लिए विनेगर को स्प्रे करके मुलायम कपड़े से पोंछा जा सकता है, जिससे लेंस साफ और चमकदार हो जाते हैं। वहीं, नए बर्तनों से स्टिकर हटाने और जले हुए बर्तनों की सफाई में भी यह बेहद उपयोगी माना जाता है।
एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल गमलों में उगने वाले खरपतवार को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करने से अनचाही घास आसानी से हटाई जा सकती है। इसके अलावा मोमबत्ती के दाग और किचन सतहों की गंदगी साफ करने में भी यह असरदार है।
बच्चों के दूध के कंटेनर और जार को साफ करने के लिए हल्के विनेगर वाले गर्म पानी का उपयोग किया जा सकता है। इससे बैक्टीरिया का खतरा कम होता है और बर्तन अधिक स्वच्छ रहते हैं।
एप्पल साइडर विनेगर और पानी के मिश्रण से कई तरह की घरेलू समस्याएं हल की जा सकती हैं। यह न सिर्फ सफाई में मदद करता है, बल्कि बिना रासायनिक उत्पादों के एक प्राकृतिक विकल्प के रूप में भी उपयोगी है। विशेषज्ञों के अनुसार, इसे सावधानी से इस्तेमाल करने पर यह घर के कई कामों को आसान बना सकता है।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे। कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है? हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें। 118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है। गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता। प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।
लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी। क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ। कैसे हुई मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।
पेरिस: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग हाथों में तिरंगा लेकर उनका इंतजार करते नजर आए। इस दौरान पूरा माहौल 'मोदी-मोदी' और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंज उठा। डीडी न्यूज द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी अपने स्वागत के लिए जुटे लोगों के बीच पहुंचते और उनसे आत्मीयता से मिलते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और कई लोगों से हाथ मिलाकर उनका उत्साह बढ़ाया। छोटे बच्चे को दुलारते नजर आए पीएम मोदी स्वागत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराते हुए बच्चे को प्यार से दुलारा और फिर आगे बढ़कर अन्य लोगों से मुलाकात की। इस दौरान पीछे बैंड-बाजे पर देशभक्ति गीत 'दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए…' बजता रहा, जिसने माहौल को और भावुक बना दिया। 'केम छो' सुनकर मुस्कुराए प्रधानमंत्री लोगों से मिलते हुए अचानक पीछे से किसी ने गुजराती में 'केम छो...' कहकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। यह सुनते ही पीएम मोदी मुस्कुरा उठे। वहीं, एक बुजुर्ग महिला ने उनका हाथ पकड़कर उनका स्वागत किया, जिस पर प्रधानमंत्री ने भी आत्मीयता के साथ उनका अभिवादन स्वीकार किया। भारत-फ्रांस साझेदारी को बताया अहम पेरिस पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी न केवल दोनों देशों के लिए, बल्कि वैश्विक विकास, स्थिरता और प्रगति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता भी जताई। प्रधानमंत्री के स्वागत का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और प्रवासी भारतीयों के उत्साह तथा पीएम मोदी के आत्मीय व्यवहार की खूब चर्चा हो रही है।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त कार्यस्थल सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एसएचई-बॉक्स 2.0 (Sexual Harassment Electronic Box) को एक प्रभावी शिकायत निवारण मंच के रूप में विकसित किया है। ‘मिशन शक्ति’ के तहत संचालित है पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, एसएचई-बॉक्स 2.0 केंद्र सरकार की प्रमुख योजना ‘मिशन शक्ति’ के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना है। यह पोर्टल कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तैयार किया गया है। 29 अगस्त 2024 को लॉन्च हुआ था SHe-Box 2.0 बदलती कार्य संस्कृति और बढ़ती जरूरतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 29 अगस्त 2024 को एसएचई-बॉक्स 2.0 लॉन्च किया था। यह एक तकनीक आधारित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां सरकारी, निजी, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। महिलाएं अपनी शिकायत की स्थिति और कार्रवाई की प्रगति की जानकारी भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकती हैं। नोडल अधिकारियों और शिकायत समितियों से जुड़ा है पोर्टल पोर्टल को राज्य और जिला स्तर के नोडल अधिकारियों, विभिन्न संस्थानों की आंतरिक शिकायत समितियों (Internal Committees-IC) और स्थानीय समितियों (Local Committees-LC) से जोड़ा गया है। इससे शिकायतों की निगरानी और उनके समयबद्ध निपटारे की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनी है। 22 भाषाओं में उपलब्ध, सुरक्षित और गोपनीय प्लेटफॉर्म एसएचई-बॉक्स 2.0 की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सुरक्षित, गोपनीय और उपयोगकर्ता-अनुकूल व्यवस्था है। महिलाएं बिना किसी डर, दबाव या पहचान उजागर होने की चिंता के अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। यह पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी सहित 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की महिलाओं के लिए इसका उपयोग आसान हो गया है। महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल की दिशा में बड़ा कदम केंद्र सरकार का मानना है कि एसएचई-बॉक्स 2.0 महिलाओं को न्याय दिलाने, उनकी शिकायतों के त्वरित निपटारे और कार्यस्थलों को अधिक सुरक्षित एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। यह प्लेटफॉर्म महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें निर्भय होकर कार्य करने का वातावरण प्रदान करने में भी अहम भूमिका निभाएगा।
नई दिल्ली, एजेंसियां। टीवी न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप और शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर के बीच चल रहे मानहानि विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। मामले में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। हालांकि, अदालत ने सोशल मीडिया पर मौजूद कथित आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो हटाने के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि कई प्रतिवादियों ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है, इसलिए उन्हें दो सप्ताह का समय दिया जाता है। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। अंजना ओम कश्यप ने मांगी थी अंतरिम राहत सुनवाई के दौरान अंजना ओम कश्यप की ओर से पेश वकीलों ने अदालत से आग्रह किया कि उनके और उनके परिवार, विशेषकर उनके बच्चों, के बारे में सोशल मीडिया पर किए गए कथित आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो तत्काल हटाने का निर्देश दिया जाए। उनका तर्क था कि इन पोस्टों से उनकी प्रतिष्ठा और परिवार प्रभावित हो रहा है, इसलिए तत्काल राहत आवश्यक है। खान सर की ओर से क्या दलील दी गई? खान सर और अन्य प्रतिवादियों की ओर से पेश वकीलों ने अंतरिम राहत का विरोध करते हुए कहा कि मामले में कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है और इसकी सुनवाई नियमित पीठ के समक्ष होनी चाहिए। उन्होंने यह भी दलील दी कि वादी ने पहले शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में बयान दिए थे और अब आलोचना पर आपत्ति जता रही हैं। सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से यह टिप्पणी भी की गई कि "पहले आग लगाती हैं, फिर धुएं से दिक्कत क्यों होती है।" दो करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग अंजना ओम कश्यप ने इस मामले में खान सर सहित अन्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करते हुए दो करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में सभी पक्षों के जवाब आने के बाद ही आगे की सुनवाई होगी। फिलहाल अदालत ने किसी भी पक्ष के दावों पर अंतिम टिप्पणी नहीं की है और मामले की सुनवाई 2 जुलाई तक स्थगित कर दी है।