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Narasimha Jayanti 2026 Guide

नरसिंह चतुर्दशी 2026: कब है व्रत, जानें शुभ मुहूर्त और पूरी पूजा विधि

surbhi अप्रैल 22, 2026 0
Devotees पूजा Lord Narasimha with lamps and flowers during Narasimha Jayanti ritual
Narasimha Jayanti 2026 Puja Vidhi

 

कब है नरसिंह चतुर्दशी?

नरसिंह चतुर्दशी, जिसे नरसिंह जयंती भी कहा जाता है, इस साल 30 अप्रैल 2026 (गुरुवार) को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसी दिन भगवान विष्णु ने अपने चौथे अवतार भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट होकर भक्त प्रह्लाद की रक्षा की थी।

हिंदू पंचांग के मुताबिक:

  • चतुर्दशी तिथि शुरू: 29 अप्रैल 2026, शाम 07:51 बजे
  • चतुर्दशी तिथि समाप्त: 30 अप्रैल 2026, रात 09:12 बजे
  • व्रत और पूजा: 30 अप्रैल (उदया तिथि के आधार पर)

पूजा का शुभ मुहूर्त

नरसिंह भगवान का प्राकट्य संध्या काल में हुआ था, इसलिए इस दिन शाम के समय पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है।

  • शुभ मुहूर्त: शाम 04:17 बजे से 06:56 बजे तक

यह समय भगवान की आराधना और व्रत पूजन के लिए सर्वोत्तम माना गया है।

कैसे करें पूजा? जानें आसान विधि

नरसिंह चतुर्दशी के दिन विधि-विधान से पूजा करने से विशेष फल मिलता है। पूजा की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • सुबह स्नान कर साफ और संभव हो तो पीले वस्त्र पहनें
  • हाथ में जल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें
  • भगवान नरसिंह और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें
  • पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद) से अभिषेक करें
  • चंदन, पीले फूल, धूप और दीप अर्पित करें
  • भगवान को केसरयुक्त दूध, फल और मिठाई का भोग लगाएं
  • नरसिंह मंत्रों का जाप करें और प्रह्लाद कथा का पाठ करें
  • अंत में कपूर से आरती कर पूजा पूर्ण करें

धार्मिक महत्व और मान्यता

मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करने से भय, बाधाएं और कष्ट दूर होते हैं। भगवान नरसिंह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि प्रदान करते हैं।

यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और भक्ति की शक्ति का प्रतीक माना जाता है।

 

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लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज अमित शाह का भाषण, सदन में हंगामे के आसार

  नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें।   118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है।   गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया।   रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता।   प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।  

यौन उत्पीड़न केस में शंकराचार्य को राहत, हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट  ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है।   फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।   मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो।   क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई।   जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

इच्छामृत्यु के बाद Harish Rana को अंतिम विदाई, पिता की मार्मिक अपील- "रोना मत"

गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी।   क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ।   कैसे हुई  मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की।   सुप्रीम कोर्ट ने क्या  कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।

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केदारनाथ धाम के कपाट खुले: 6 महीने बाद शुरू हुई पवित्र यात्रा, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

  शुभ मुहूर्त में खुले बाबा केदार के द्वार उत्तराखंड के पवित्र तीर्थ केदारनाथ धाम के कपाट आज 22 अप्रैल 2026 को सुबह 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसी के साथ विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ यात्रा 2026 का विधिवत शुभारंभ हो गया। मंदिर को इस खास मौके पर लगभग 51 क्विंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया, जिससे पूरा धाम आस्था और श्रद्धा के रंग में रंगा नजर आया। भक्तों में जबरदस्त उत्साह, गूंजा ‘हर-हर महादेव’ कपाट खुलने के मौके पर करीब 6 से 8 हजार श्रद्धालु धाम में मौजूद रहे। बाबा केदार की डोली के पहुंचते ही पूरा क्षेत्र “हर-हर महादेव” के जयकारों से गूंज उठा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम से विशेष पूजा-अर्चना की। कपाट खुलने के साथ ही अब अगले छह महीनों तक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। छह महीने बाद फिर शुरू हुई धार्मिक परंपरा गौरतलब है कि पिछले वर्ष 23 अक्टूबर 2025 (भैया दूज) को केदारनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए थे। करीब छह महीने बाद एक बार फिर धाम में धार्मिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं, जिससे चारधाम यात्रा का नया चरण शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, बद्रीनाथ की भी तैयारी तेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपाट खुलने पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए इसे आस्था और भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने बाबा केदार से सभी यात्रियों की सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की कामना की। वहीं, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। नरसिंह मंदिर से आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी और गरुड़ डोली बद्रीनाथ के लिए रवाना हो चुकी है। इस साल चारधाम यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह है–अब तक 21 लाख से अधिक श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा के लिए है।  

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