रांची। झारखंड सरकार ने सचिवालय सेवा संवर्ग के ढांचे में सुधार और उसके सुदृढ़ीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सचिवालय सेवा की समीक्षा और पुनरीक्षण के लिए चार सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। सरकार का उद्देश्य सचिवालय की कार्यप्रणाली को भविष्य की जरूरतों के अनुसार अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है। इसके साथ ही अनउपयोगी पदों को समाप्त या कम करते हुए, उपयोगी पदों की संख्या भी बढ़ाई जायेगी।
इसे लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है। गठित कमेटी की कमान राजस्व परिषद के वरिष्ठ सदस्य मस्त राम मीणा को सौंपी गई है। इस महत्वपूर्ण समिति में कार्मिक, वित्त और भू-राजस्व विभाग के सचिवों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह टीम सचिवालय सेवा संवर्ग के विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं का गहराई से अध्ययन करेगी और अपनी सिफारिशें सरकार के समक्ष रखेगी।
कमेटी का मुख्य कार्यक्षेत्र सचिवालय के पदों की कार्य-विशिष्टता और स्वीकृत पदों की उपयोगिता का आकलन करना है। विशेष रूप से, कमेटी प्रशाखाओं (सेक्शन) के पुनर्गठन, पदोन्नति की समय सीमा तय करने और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (ASO) के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सुझाव देगी। इसके अलावा, भविष्य में बढ़ने वाले कार्यभार को देखते हुए नई पद संरचना का खाका भी तैयार किया जाएगा।
राज्य सरकार ने कमेटी को अपनी विस्तृत रिपोर्ट और अनुशंसाएं सौंपने के लिए तीन महीने का समय दिया है। माना जा रहा है कि इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद सचिवालय सेवा में कार्यरत कर्मियों की पदोन्नति से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा और प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में तेजी आएगी। सचिवालय के ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में इस पहल को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे। कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।
भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है? हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।
नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें। 118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है। गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया। रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता। प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।
लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है। फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी। क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ। कैसे हुई मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।
रांची। पहाड़ी मंदिर के बेहतर प्रबंधन और विकास के लिए झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने नई समिति का गठन किया है। इस पुनर्गठन से मंदिर के प्रशासनिक कार्यों में सुधार और विकास योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राजेश कुमार साहू को दोबारा मिला मौका नई समिति में श्री शिव बारात आयोजन महासमिति के संस्थापक अध्यक्ष Rajesh Kumar Sahu को एक बार फिर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें आगामी पांच वर्षों के लिए समिति में शामिल किया गया है। उनके अनुभव और सक्रिय भूमिका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष बने न्यायाधीश एस.एन. पाठक समिति के अध्यक्ष पद पर S. N. Pathak को नियुक्त किया गया है। उनके नेतृत्व में मंदिर से जुड़े प्रशासनिक कार्य, धार्मिक आयोजन और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। समिति में कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, जिनमें सांसद, विधायक, रांची के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक और सदर अनुमंडल पदाधिकारी शामिल हैं। विजय पाठक को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। विकास और सौंदर्यीकरण पर रहेगा फोकस नई समिति का मुख्य उद्देश्य मंदिर परिसर के विकास, सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सदस्यों ने उम्मीद जताई है कि राजेश कुमार साहू के अनुभव और नेतृत्व से मंदिर का समग्र विकास होगा और यह ऐतिहासिक स्थल और अधिक आकर्षक बनेगा।
सरायकेला। झारखंड के सरायकेला जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां जंगली हाथियों के झुंड ने एक परिवार पर हमला कर दो लोगों की जान ले ली। यह घटना ईचागढ़ थाना क्षेत्र के हाड़ात गांव की है, जहां देर रात हाथियों का झुंड अचानक गांव में घुस आया। घर तोड़ा, परिवार को बनाया निशाना जानकारी के अनुसार, हाथियों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया और एक मकान को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इसी दौरान घर के अंदर सो रहे परिवार के पांच सदस्य हाथियों की चपेट में आ गए। अचानक हुए हमले से गांव में चीख-पुकार मच गई, लेकिन हाथियों के उग्र रूप के कारण ग्रामीण कुछ कर नहीं सके। मां-बेटी की मौके पर मौत हमले में चाइना देवी और उनकी 13 वर्षीय बेटी अमिता बाला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं परिवार के अन्य सदस्य—मोहन महतो और सतुला देवी—गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जमशेदपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। गांव में दहशत, प्रशासन से नाराजगी घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई है और समय पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मुआवजे और सुरक्षा की मांग स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने सरकार से मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने और क्षेत्र में हाथियों के प्रवेश को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। लगातार बढ़ रही ऐसी घटनाओं ने ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
रांची। झारखंड में लंबे समय से जारी भीषण गर्मी और लू से अब लोगों को राहत मिलने वाली है। राज्य में कई दिनों से तेज धूप और बढ़ते तापमान ने जनजीवन को प्रभावित किया था, लेकिन अब मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 25 अप्रैल से राज्य में बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी और धीरे-धीरे मौसम ठंडा होने लगेगा। पारा 43 डिग्री के पार, कई जिलों में रिकॉर्ड गर्मी पिछले 24 घंटों में पलामू में अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा। वहीं बोकारो में 43.5 डिग्री और जमशेदपुर में 41 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच गया। राजधानी रांची में भी पारा करीब 40 डिग्री सेल्सियस रहा, जिससे लोगों को दिनभर गर्म हवाओं और उमस का सामना करना पड़ा। 5 दिनों तक मौसम रहेगा अस्थिर मौसम विभाग ने 25 से 30 अप्रैल तक झारखंड के कई हिस्सों में बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। 26 से 28 अप्रैल के बीच संताल परगना, मध्य और दक्षिणी झारखंड में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की रफ्तार तेज रहने की संभावना है और कई जगहों पर आंधी भी चल सकती है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह 29 और 30 अप्रैल को राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को खुले में न रहने, पेड़ों के नीचे शरण न लेने और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। हालांकि इस बदलाव से तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन आंधी-तूफान और वज्रपात को देखते हुए सतर्क रहना बेहद जरूरी होगा।