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Bihar: 18 लाख लोग राशनकार्ड से होंगे वंचित, 12 लाख का पहले ही कट चुका नाम

Anjali Kumari अप्रैल 30, 2026 0
Bihar ration card news
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पटना, एजेंसियां। बिहार में 18 लाख राशन कार्ड धारकों का नाम कटनेवाला है। इससे पहले 12 लाख अयोग्य राशन कार्ड धारकों का नाम कट चुका है। अब विभाग अगले कुछ दिनों में करीब 18 लाख और नाम काटने की तैयारी में है। 


सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि वैसे लोग जिनके पास चार पहिया वाहन हैं, जो बड़ी कंपनियों में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, या फिर जो इनकम टैक्स भरते हैं, वे राशन कार्ड से राशन नहीं लेंगे। इससे जरुरतमंद लोग वंचित रह जाते हैं, बावजूद इसके लोग गलत तरीके से राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए सरकार द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है। इस बाबत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सभी जिलों को दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। 


दी सख्त चेतावनी दी गई


केंद्र सरकार ने राज्य के 57 लाख परिवारों को संदिग्धों की श्रेणी में डाला था। फिर इन परिवारों की स्थानीय स्तर पर गहन जांच कराई गई।  इसमें 55 लाख परिवारों की जांच पूरी हो चुकी है। इस जांच में करीब 36 लाख परिवार अयोग्य पाए गए हैं। इसे लेकर विभाग ने सख्त चेतावनी दी है कि जांच प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोताही या लापरवाही नहीं बरती जाएगी। सरकार के इस कदम से व्यव्स्था में पारदर्शिता आएगी। 

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शादी समारोह में जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम पर हमला नाकाम, हमलावर 20 साल से कर रहा था मौके का इंतज़ार

  जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री Farooq Abdullah पर जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना उस समय हुई जब वे एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे थे और भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने उनके बेहद करीब आकर पिस्तौल तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई से यह हमला नाकाम हो गया और वे बाल-बाल बच गए। यह घटना जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई, जहां Farooq Abdullah जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary के साथ पहुंचे थे।   कौन है हमलावर? पुलिस ने आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल (करीब 65 वर्ष) के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी बताया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस मौके का इंतज़ार कर रहा था। पुलिस के अनुसार कमल सिंह के पास एक लाइसेंसी पिस्तौल थी और घटना के समय वह कथित तौर पर नशे में भी था। सुरक्षाकर्मियों ने मौके से हथियार बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह हमला व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है।   CCTV में कैद हुई पूरी घटना घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही Farooq Abdullah समारोह से बाहर निकल रहे थे, आरोपी पीछे से तेजी से आया और उनकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण सुरक्षा में तैनात कमांडो सक्रिय हो गए और उसका हाथ झटक दिया, जिससे गोली लक्ष्य से चूक गई। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है।   सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सुरक्षा पर सवाल हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पिता बाल-बाल बच गए। उन्होंने लिखा कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल के साथ इतने करीब तक कैसे पहुंच गया, यह गंभीर सुरक्षा चूक का संकेत है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की उच्च-स्तरीय जांच की मांग भी की है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में हुई संभावित खामियों का पता लगाया जा सके। घटना के समय उपमुख्यमंत्री Surinder Choudhary भी वहां मौजूद थे। इस दौरान उन्हें हल्की चोट आई, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया।   पुलिस की जांच जारी जम्मू पुलिस के अनुसार हमला ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हुआ। सुरक्षा दल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पिस्तौल जब्त कर ली गई है और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, संपर्कों और मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं।  

हरीश राणा मामला: इच्छामृत्यु की अनुमति ने खड़े किए संवेदनशील सवाल, क्या सच में कोई अकेले मरता है?

भारत के कानूनी और सामाजिक विमर्श में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मोड़ तब आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दे दी। यह फैसला न केवल न्यायिक दृष्टि से अहम है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और पारिवारिक पीड़ा को भी गहराई से छूता है। 13 साल का संघर्ष: जीवन और मृत्यु के बीच अटका एक अस्तित्व हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से अचेत अवस्था में जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। एक हादसे में चंडीगढ़ स्थित हॉस्टल की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद उनका शरीर तो जीवित रहा, लेकिन वे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो गए। इन वर्षों में उनके माता-पिता ने निरंतर उनकी सेवा की, लेकिन बढ़ती उम्र और शारीरिक थकान ने उन्हें एक कठिन निर्णय के सामने ला खड़ा किया-अपने ही बेटे के लिए मृत्यु की अनुमति मांगना। अदालत का फैसला: ‘गरिमामय मृत्यु’ की दिशा में कदम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जिसमें जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखने वाले उपकरणों को हटाया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मृत्यु की ओर बढ़ सके। यह निर्णय भारत में इच्छामृत्यु को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे, जैसे अरुणा शानबाग का मामला, लेकिन तब अदालत ने अनुमति नहीं दी थी। एक सवाल जो दिल को झकझोरता है यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि गहरे मानवीय और भावनात्मक सवाल भी खड़े करता है- क्या हरीश राणा अकेले मरेंगे? असल में, किसी की मृत्यु कभी अकेली नहीं होती। हरीश के साथ उनके माता-पिता का एक हिस्सा भी खत्म होगा-खासतौर पर उनकी मां, जिन्होंने अपने बेटे की इच्छामृत्यु की अनुमति पर हस्ताक्षर किए। यह निर्णय केवल कागज पर हस्ताक्षर नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की पीड़ा, त्याग और टूटन का प्रतीक है। समाज और परिवार पर उठते बड़े सवाल इस घटना ने समाज के बदलते स्वरूप पर भी सवाल खड़े किए हैं- क्या आधुनिक जीवनशैली और टूटते पारिवारिक ढांचे लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं?   क्या ‘गरिमामय मृत्यु’ की मांग, ‘गरिमामय जीवन’ की कमी को दर्शाती है?   हरीश राणा और अरुणा शानबाग जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि कई बार जीवन केवल शरीर से नहीं, बल्कि रिश्तों और देखभाल से भी चलता है। कानून बनने की जरूरत और संभावित खतरे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इच्छामृत्यु पर स्पष्ट कानून बनाने की भी सलाह दी है। हालांकि, इसके साथ एक चिंता भी जुड़ी है- कहीं इस कानून का दुरुपयोग तो नहीं होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि बिना सख्त नियमों के, यह कानून कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं, कुछ परिवारों के लिए यह पीड़ा से मुक्ति का रास्ता भी साबित हो सकता है।  

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज अमित शाह का भाषण, सदन में हंगामे के आसार

  नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर Om Birla को पद से हटाने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर जारी बहस के बीच बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah लोकसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि उनके संबोधन के दौरान सदन में तीखी बहस और हंगामे की स्थिति बन सकती है। यह प्रस्ताव कांग्रेस सांसद Mohammed Javed ने पेश किया है, जिसे विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला है। प्रस्ताव को 50 से अधिक सांसदों का समर्थन मिलने के बाद इसे चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। मंगलवार को सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे Jagadambika Pal ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी और इसके लिए कुल 10 घंटे का समय निर्धारित किया। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे बहस के दौरान केवल प्रस्ताव से जुड़े मुद्दों पर ही अपनी बात रखें।   118 विपक्षी सांसदों का समर्थन स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर कुल 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि Om Birla ने सदन की कार्यवाही के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती और कई मौकों पर ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार’ किया। इसी आरोप के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मंगलवार को बहस शुरू होते ही प्रक्रिया को लेकर भी विवाद देखने को मिला। एआईएमआईएम प्रमुख Asaduddin Owaisi और कांग्रेस सांसद K. C. Venugopal ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बहस की अध्यक्षता के लिए सदन को किसी सदस्य का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अध्यक्षों के पैनल से किसे कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए चुना गया, इसका निर्णय किस आधार पर लिया गया। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया। भाजपा सांसद Ravi Shankar Prasad और Nishikant Dubey ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नियमों के तहत ही कार्यवाही चल रही है।   गौरव गोगोई ने शुरू की बहस बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद Gaurav Gogoi ने की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत विरोध के कारण नहीं बल्कि संसद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव सदन की गरिमा की रक्षा की जिम्मेदारी के तहत लाया गया है, न कि व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के खिलाफ।” गोगोई ने संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अक्सर विपक्षी सांसदों की बातों में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब संसदीय रिकॉर्ड का अध्ययन होगा तो यह सामने आएगा कि विपक्ष की आवाज़ को सबसे अधिक बाधित किया गया।   रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना अपने जवाब में Kiren Rijiju ने कांग्रेस नेता Rahul Gandhi पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि कोई खुद को स्पीकर से ऊपर समझता है तो उसका “कोई इलाज नहीं है।” रिजिजू ने कहा कि संसद के नियम स्पष्ट हैं और सदन में बोलने के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो या विपक्ष का नेता।   प्रियंका गांधी का पलटवार इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता Priyanka Gandhi Vadra ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को बेखौफ होकर घेरते हैं और यही बात सत्तारूढ़ दल को असहज करती है। प्रियंका गांधी ने कहा, “पिछले 12 वर्षों में इस देश में केवल एक व्यक्ति है जिसने इनके सामने झुकने से इनकार किया है और वह विपक्ष के नेता हैं। वे जो सच बोलते हैं, उसे ये लोग पचा नहीं पाते।” आज जब गृह मंत्री Amit Shah इस प्रस्ताव पर सदन में अपना पक्ष रखेंगे, तब बहस और अधिक तीखी होने की संभावना है। ऐसे में लोकसभा में राजनीतिक टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं।  

यौन उत्पीड़न केस में शंकराचार्य को राहत, हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

लखनऊ, एजेंसियां। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे Swami Avimukteshwaranand Saraswati को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अलाहबाद हाई कोर्ट  ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इसी मामले में उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को भी राहत दी गई है।   फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया आदेश इस मामले में अदालत ने पहले ही सभी पक्षों की दलीलें सुन ली थीं और 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि केस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।   मीडिया बयान पर भी कोर्ट की रोक हाईकोर्ट ने इस मामले को संवेदनशील मानते हुए एक अहम निर्देश भी दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता और आरोपियों—दोनों पक्षों को मीडिया में बयान देने से रोक दिया है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो।   क्या है पूरा मामला? यह मामला नाबालिगों के कथित यौन शोषण से जुड़ा है। आरोप है कि आश्रम से जुड़े कुछ बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया गया। शिकायत के आधार पर विशेष POCSO अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रयागराज के झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई।   जांच जारी, आगे भी होगी सुनवाई फिलहाल, अदालत से मिली अग्रिम जमानत के कारण गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां जांच में जुटी हैं और आने वाले समय में इस केस में और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

इच्छामृत्यु के बाद Harish Rana को अंतिम विदाई, पिता की मार्मिक अपील- "रोना मत"

गाजियाबाद/दिल्ली, एजेंसियां। 13 साल से कोमा में रहे 31 वर्षीय हरीश राणा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह 8.30 बजे अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट लाया गया। पिता अशोक राणा ने बेटे को आखिरी बार प्रणाम किया और कहा, “कोई रोए न, बेटा शांति से जाए। उसे भगवान का आशीर्वाद मिले।” थोड़ी देर बाद हरीश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उनके भाई ने मुखाग्नि दी।   क्या है मामला? हरीश 2013 में हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद क्वाड्रिप्लेजिया और गंभीर लकवे के कारण कोमा में चले गए थे। बीते 13 वर्षों में उनका जीवन केवल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर रहा। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी, जिससे हरीश की जिंदगी का अंत उनके परिवार की सहमति और मेडिकल बोर्डों की मंजूरी के तहत संभव हुआ।   कैसे हुई  मौत ? एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया के तहत जीवनरक्षक उपकरण और फीडिंग ट्यूब से हटाया गया। परिवार ने हरीश के हार्ट वाल्व और कॉर्निया दान कर दिए। इस प्रक्रिया ने भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी मान्यता प्राप्त पहले मामले का उदाहरण पेश किया।अंतिम संस्कार के दौरान माता निर्मला राणा और पिता अशोक राणा भावुक नजर आए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और ब्रह्मकुमारी लवली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। घाट पर हरीश का पार्थिव शरीर फूलों और उपलों से सजाया गया। पिता ने अंतिम संस्कार के समय सबको संयम रखने और शांति बनाए रखने की अपील की।   सुप्रीम कोर्ट ने क्या  कहा ? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इच्छामृत्यु के लिए नियम बनाए थे। इसके तहत या तो मरीज ने लिविंग विल लिखी हो या परिवार/करीबी निर्णय लें। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज या लाइफ सपोर्ट रोक दिया जाता है, जबकि एक्टिव यूथेनेशिया भारत में गैरकानूनी है। हरीश राणा का यह मामला न केवल परिवार के साहस का प्रतीक है, बल्कि देश में इच्छामृत्यु के संवैधानिक अधिकार को भी सामने लाता है।

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सम्राट फैसलाः पटना जू और डेयरी से हटेगा संजय गांधी का नाम

पटना, एजेंसियां। पटना के दो प्रमुख संस्थानों पटना चिड़ियाखाना और डेयरी तकनीकी संस्थान से संजय गांधी के नाम को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। दोनों संस्थानों को मिला नया नाम पटना के मशहूर संजय गांधी जैविक उद्यान' को आधिकारिक तौर पर अब 'पटना जू' के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह, संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर अब 'बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, पटना' कर दिया गया है। देश का चौथा सबसे बड़ा चिड़ियाघर बता दें कि संजय गांधी जैविक उद्यान 1973 में खोला गया था। इसके लिए राजभवन ने 34 एकड़ जमीन दी थी। वर्तमान में लगभग 153 एकड़ में फैले इस उद्यान में 110 प्रजातियों के करीब 800 जीव-जंतु और 300 तरह के पेड़-पौधे मौजूद हैं। बताते चलें कि बड़े चिड़ियाघरों की श्रेणी में पटना जू का स्थान देश में चौथे नंबर पर है। अब इसके संचालन समिति का नाम बदलकर 'पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी' कर दिया गया है। डेयरी संस्थान का बदला स्वरूप 1980 में कांग्रेस शासनकाल के दौरान स्थापित संजय गांधी गव्य प्रावैधिकी संस्थान अब नए नाम से जाना जाएगा। यह संस्थान डेयरी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और बिजनेस मैनेजमेंट जैसे विषयों में पेशेवर शिक्षा प्रदान करता है। 1982 में पूसा से शुरू होकर यह संस्थान 1986 में पटना स्थानांतरित हुआ था। वर्तमान में यह संस्थान बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत है, जो राज्य में डेयरी शिक्षा का प्रमुख केंद्र है।

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विक्ट्री साइन के साथ विधानसभा पहुंचे सीएम, बहुमत पर जताया भरोसा

पटना, एजेंसियां।  बिहार की राजनीति में आज अहम दिन है, जहां नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा पहुंचते ही आत्मविश्वास से भरा अंदाज दिखाया। सदन में प्रवेश करने से पहले उन्होंने कैमरे के सामने विक्ट्री साइन दिखाया, जिससे उनके समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। इसके बाद उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत पेश किया।   विशेष सत्र में शुरू हुई बहस शुक्रवार सुबह 11 बजे से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ, जिसमें विश्वास मत पर चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर करीब 90 मिनट तक बहस चलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बहुमत साबित करने के लिए सदन में 122 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है।   एनडीए को बहुमत का भरोसा एनडीए गठबंधन के नेताओं और विधायकों ने विश्वास जताया है कि सरकार आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। जेडीयू विधायक श्याम रजक ने इसे मात्र औपचारिकता बताया, जबकि पंकज मिश्रा ने दावा किया कि महागठबंधन के कुछ विधायक भी एनडीए के संपर्क में हैं। अन्य विधायकों ने भी सरकार को मजबूत समर्थन मिलने की बात कही।   विपक्ष पर निशाना, समर्थन का दावा एनडीए नेताओं ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। साथ ही यह भी दावा किया गया कि कुछ विपक्षी विधायक सरकार के पक्ष में आ सकते हैं। इससे सदन में राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है।   सरकार के लिए अहम परीक्षा यह विश्वास मत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पहली बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। हालांकि, सदन में एनडीए के पास पर्याप्त संख्या होने के कारण सरकार के बहुमत साबित करने में किसी बड़ी चुनौती की संभावना कम बताई जा रही है।   राजनीतिक नजरें परिणाम पर टिकीं अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सदन में मतदान के दौरान क्या परिणाम सामने आता है। यह सत्र बिहार की आगामी राजनीतिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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Bihar: 11 सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन खरीद-बिक्री पर प्रतिबं

पटना, एजेंसियां। बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी ने 11 सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। उनके इस फैसले पर कैबिनेट ने भी मुहर लगा दी है।  11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित होंगे राज्य में सुनियोजित शहरीकरण के लिए 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। इस फैसले के साथ ही राजधानी पटना समेत राज्य के कई शहरों में जमीन के खरीद-बिक्री, ट्रांसफर, निर्माण और डेवलपमेंट पर सख्त रुख अपनाते हुए रोक लग गई। बता दें कि पाबंदी वर्ष 2027 तक प्रभावी रहेगी। शहरीकरण को बढ़ावा अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि हर टाउनशिप का शुरुआती दायरा 800 से 1200 एकड़ के बीच रहेगा। हालांकि भविष्य में इसे जरुरत के अनुसार 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार का दावा है कि इस मेगा प्लान से सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही मौजूदा शहरों पर दबाव कम होगा और नए आर्थिक हब तैयार होंगे। जमीन अधिग्रहण के लिए लैंड पुलिंग और अन्य आधुनिक तरीकों का सहारा लिया जाएगा, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित होंगे दरअसल सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण कार्य को रोकना है, ताकि भविष्य में इन्हें विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित किया जा सके। हालांकि मास्टर प्लान पहले तैयार होने पर क्रय-विक्रय पर लगी रोक खत्म हो जाएगी। इस मेगा प्लान से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। साथ ही आमलोगों को भी बेहतर शहरी सुविधाएं मिलेंगी।

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